सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023

 

भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह हर साल जनवरी में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) द्वारा आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे विषयों में जनता की सहभागिता बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सरकारी एजेंसी है। भारत में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 जनवरी से शुरू होकर 17 जनवरी तक मनाया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लोगों के बीच सड़क सुरक्षा नियमों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया है। इसमें वर्कशॉप, सेमिनार, ट्रक ड्राइवरों की फ्री जांच और उन्हें सड़क सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने जैसी गतिविधियां शामिल होंगी।

1989 में पहला राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया और मनाया गया था। इस वर्ष 34वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह में परिवहन एवं यात्रा करते समय सुरक्षा को प्राथमिकता देने के महत्व पर ज़ोर दिया जाएगा।

वर्ल्ड रोड स्टैटिस्टिक्स, 2018 ने 199 देशों में सड़क दुर्घटनाओं के मामले में भारत को पहले स्थान पर रखा है। भारतीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, 2016 में कार दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या 1.50 लाख थी, जो 2017 में घटकर 1.47 लाख हो गई। हालांकि, अगले वर्ष, 2018 में, यह बढ़कर 1.49 लाख हो गई। .

इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 2019 में मोटर वाहन संशोधन विधेयक पेश किया। इसका उद्देश्य भारतीय राज्यों में सड़क सुरक्षा में सुधार करना था। राज्य परिवहन मंत्रियों के समूह की कई सिफारिशों पर विचार किया गया। इनमें नियम तोड़ने वालों के लिए जुर्माना बढ़ाना, ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण की अवधि बढ़ाना, दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु के लिए न्यूनतम मुआवजे में वृद्धि करना आदि शामिल हैं। 

COVID-19 और उसके बाद के लॉकडाउन के दौरान वैश्विक स्थिरता के बावजूद, मार्च और जून के बीच सड़क दुर्घटनाओं के कारण मरने वालों की संख्या 29,415 तक पहुंच गई है।

सुरक्षा में सुधार करने और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाना शुरू किया, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा उपायों में जमीनी स्तर पर नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाना है। 

 

 

सड़क सुरक्षा नियम और विनियम
 

बाईं ओर का ध्यान रखें - हमेशा सड़क के बाईं ओर ड्राइव करें या सवारी करें और अन्य वाहनों को आपको दाईं ओर से आगे निकलने दें।

ओवरटेक हमेशा दाहिनी ओर से करें।

 

जब किसी दूसरे वाहन द्वारा ओवरटेक किया जा रहा हो, तो अपनी गति कभी भी न बढ़ाएं ताकि दूसरा चालक आपको ओवरटेक करने से रोक सके।

 

चौराहों पर अतिरिक्त सावधानी बरतें। साथ ही, उनसे गुजरते समय, सुनिश्चित करें कि आपका वाहन अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए असुविधा का कारण न बने।

 

एंबुलेंस जैसे आपातकालीन सेवा वाहनों को रास्ता देना आपकी जिम्मेदारी है।

 

पैदल यात्री क्रॉसिंग या ज़ेबरा क्रॉसिंग पर पैदल चलने वालों का अधिकार है।

 

"यू" टर्न तभी लिया जा सकता है जब आस-पास कोई चेतावनी संकेत न हो। आप यू-टर्न लेने के पहले अन्य वाहन चालकों को उचित संकेत दें।

 

संकेतक - अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को यात्रा की दिशा में परिवर्तन के बारे में बताने के लिए हमेशा संकेतकों का उपयोग करें। यदि आपके वाहन के संकेतक बिना किसी चेतावनी के खराब हो जाते हैं, तो हाथ के संकेतों का उपयोग करें।

 

पार्किंग - सुनिश्चित करें कि आप अपने वाहन को इस तरह से पार्क नहीं करते हैं जिससे किसी अन्य सड़क उपयोगकर्ता को कोई बाधा या परेशानी हो।

 

पंजीकरण - आपके वाहन की पंजीकरण प्लेट (नंबर प्लेट) हर समय दिखाई देनी चाहिए। यदि यह टूट गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है, तो आपको इसे जल्द से जल्द बदलवाना चाहिए। बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाला वाहन चलाना गंभीर अपराध है।

 

एक तरफ़ा सड़क पर हमेशा अनुमेय दिशा में ही ड्राइव करें। इसके अलावा, कभी भी अपने वाहन को एक तरफ वाली सड़क पर रिवर्स में पार्क न करें।

 

स्टॉप लाइन के पीछे हमेशा अपने वाहन को रोकें। बिना स्टॉप लाइन वाली सड़कों पर, सुनिश्चित करें कि आपका वाहन ज़ेबरा-क्रॉसिंग से पहले रुक जाए।

 

किसी भी वाहन को सड़क पर अन्य वाहनों एकदम पास नहीं ले जाना चाहिए। हालांकि, यांत्रिक रूप से अक्षम वाहन और पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहन इस नियम के अपवाद हैं।

 

चालकों को अनावश्यक रूप से या अत्यधिक हॉर्न नहीं बजाना चाहिए या अस्पताल क्षेत्र और स्कूल क्षेत्र आदि जैसे नो हॉर्निंग जोन में उनका उपयोग नहीं करना चाहिए।

 

ट्रैफिक लाइट और संकेतों का हमेशा पालन करना चाहिए। ट्रैफिक लाइट उपलब्ध नहीं होने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों का सम्मान करना चाहिए।

 

दूरी का पालन करें - अपने सामने वाले वाहन से हमेशा एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें क्योंकि इससे आपको सामने वाले वाहन के अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति में रुकने का पर्याप्त समय मिल जाएगा।

 

जब आप किसी ढलान पर ऊपर जा रहे हों, तो आपके पास मार्ग - अधिकार होता है क्योंकि आपके लिए रुकना और फिर से गति प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। 

 

आपको हमेशा आगे की सड़क के बारे में स्पष्ट दृष्टि रखनी चाहिए। इसलिए, आपकी कार के विंडशील्ड पर ऐसे स्टिकर नहीं होने चाहिए जो आपके देखने में बाधा उत्पन्न कर सकते हों।

 

किसी जुलूस, सभा, हड़ताल या मार्च के दौरान गुजरते पैदल यात्री 25 किमी/घंटा से अधिक गति से गाड़ी न चलाएं।

 

ट्रैक्टर या माल वाहक पर यात्रियों को ले जाना प्रतिबंधित है।

 

गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात करना मैसेज करना या तेज आवाज में गाना सुन्ना अपराध है ऐसे कभी न करें।

 

शराब पीकर कभी गाड़ी मत चलाइये।

 

वाहन को ओवरलोड करना न केवल खतरनाक है बल्कि अवैध भी है। इसलिए, किसी को यात्रियों की अनुमेय संख्या या अत्यधिक सामान से अधिक नहीं ले जाना चाहिए, जिसे ले जाने के लिए वाहन को डिज़ाइन नहीं किया गया है।

 

किसी को विस्फोटक, ज्वलनशील या हानिकारक पदार्थ नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि वे आग के खतरे हैं।

 

रिवर्स में ड्राइविंग करते समय, आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप सड़क पर किसी अन्य व्यक्ति को परेशान न करें।

 

ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, पर्यटक परमिट (वाणिज्यिक वाहन के मामले में) और पीयूसी प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखें।

 

 

 

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी संसद सदस्यों, राज्य सरकारों और संबंधित हितधारकों (कॉर्पोरेट्स, पीएसयू, एनजीओ आदि) से अनुरोध किया है कि वे सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता अभियान आयोजित करें और प्राथमिक उत्तरदायित्व का प्रशिक्षण, सड़क सम्बंधी नियमों एवं कानूनों के बारे जानकारी का प्रसार सुनिश्चित करके इस आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लें। इसके अलावा जमीनी स्तर पर सड़क सुरक्षा से संबंधित अन्य गतिविधियों, कार्यशालाओं तथा हिमायती कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाए। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि यातायात नियमों का पालन करके हम ना सिर्फ स्वयं की जान बचा पायेंगे बल्कि अन्य राहगीरों की भी रक्षा कर पायेंगे।

 

 

 

 

 

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